Delhi CM Arvind Kejriwal को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। अब तीन अप्रैल को Delhi Excise Policy Case में सुनवाई होगी। इसके बाद ही कोई फैसला होगा। Enforcement Directorate को कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा है।

Delhi CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत
Delhi CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। मुख्यमंत्री अरविंत केजरीवाल 23 मार्च से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। वह जेल से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। शराब घोटाला मामले में निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।

मुख्यमंत्री की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अदालत में दलीलें दीं। दोनों अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया और फिर केजरीवाल को बिना कोई राहत दिए ईडी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अब इस मामले में फिर तीन अप्रैल को सुनवाई होगी।

गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में अदालत से कहा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागी हुई है। इसी दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह समान खेल के मैदान के नियम के विपरीत है। यह सीधे लोकतंत्र के दिल पर चोट है। गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत है ऐसे प्रार्थना है कि रिहाई मिले।

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