Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार 9 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा। अपनी याचिका में केजरीवाल ने शराब नीति मामले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले का “सरगना” और “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप लगाया था। बाद में उन्हें ईडी की हिरासत में और फिर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। पिछले हफ्ते 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों – अरविंद केजरीवाल और ईडी – की विस्तृत दलीलें पूरी होने के बाद मामले को सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले हुई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया, “”समय लोकतंत्र के मुद्दे, समान खेल के मैदान के मुद्दे की तरह है…इसका एकमात्र उद्देश्य अपमानित करना और बेइज्जती करना है। गिरफ्तारी का असली उद्देश्य मुझे अक्षम करना है।” इस बीच, ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है और “यह अभी शुरुआती चरण में है”।

ईडी ने आगे दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70 के तहत AAP एक “कंपनी” है। इसने कहा कि मामले में केजरीवाल की “भूमिका” की आवश्यकता नहीं है। लेकिन “जिस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि वह कंपनी/पार्टी के मामलों के लिए जिम्मेदार थे,” एजेंसी को कानूनी समाचार पोर्टल बार एंड बेंच ने यह कहते हुए उद्धृत किया।

अब न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने मामले में आदेश सुनाने के लिए मंगलवार दोपहर 2:30 बजे का समय तय किया है।

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