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Up Ex MP Gangster jail : जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण, जबरन वसूली के आरोप में 7 साल की जेल.

जौनपुर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को यूपी जल निगम के परियोजना प्रबंधक के अपहरण के चार साल पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की कैद के अलावा ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

मंगलवार को कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को ‘नमामि गंगे’ के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी करार दिया.

Gangster पूर्व सांसद धनंजय सिंह

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी ने सिंह और विक्रम को दोषी ठहराया।धनंजय सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी सीट जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे। दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

जिला सरकारी वकील (आपराधिक) सतीश पांडे ने कहा कि मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई, 2020 को लाइनबाजार पुलिस स्टेशन में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ अपहरण, जबरन वसूली, साजिश और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

आरोप था कि विक्रम ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर सिंघल का अपहरण कर लिया और उन्हें पूर्व सांसद के आवास पर ले गए जहां धनंजय सिंह पिस्तौल लेकर आए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री देने का दबाव डाला.

मना करने पर उसने धमकी दी और पैसे की मांग की.पांडे ने कहा, पूर्व सांसद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता धनंजय सिंह 2002 से 2009 के बीच निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रारी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे।बाद में वह 2009 से 2014 तक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्य के रूप में सांसद रहे।उन्हें ‘पूर्वांचल बाहुबली’ के नाम से जाना जाता है। 2011 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा अध्यक्ष मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था.

वर्तमान में जनता दल (यूनाइटेड) के साथ, धनंजय ने हाल ही में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से, जौनपुर सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी योजना का संकेत दिया था।

1996 से 2013 के बीच, धनंजय पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत चार बार आरोप लगाए गए। 2022 तक, उन पर तीन दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे, जिनमें से कई अभी भी लंबित थे। कुछ मामलों में गवाहों के मुकर जाने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।

Source : YouTube

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