Supreme Court Big Dicision on Loksabha Election 2024: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की निजता को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर मतदाताओं को प्रभावित ना कर रहा हो तो संपत्ति का खुलासा करना जरुरी नहीं है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि मतदाताओं या उनकी सार्वजनिक भूमिका के लिए अप्रासंगिक दावों का खुलासा करने के मामले में एक चुनावी उम्मीदवार की निजता का अधिकार बरकरार रहेगा।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को उनके या उनके आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें केवल उन संपत्तियों का खुलासा करने की जरूरत है जो उनकी सार्वजनिक छवि या जीवनशैली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और मतदाता की पसंद पर असर डालती हैं।
उम्मीदवारों की गोपनीयता के अधिकार के लिहाज से कोर्ट ने दिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट का फैसला उम्मीदवारों की गोपनीयता के अधिकार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत का फैसला अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय विधायक कारिखो क्रि से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान आया। शीर्ष अदालत ने 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेजू से क्रि के चुनाव को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मतदाता को किसी उम्मीदवार की प्रत्येक संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार नहीं है।
ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की याचिका खारिज
एक अन्य मामले में SC ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के ब्रेथलाइज़र परीक्षण की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर कतार में लगे मतदाताओं का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा, “यह अधिक हद तक प्रचार हित की याचिका है।”
जनवाहिनी पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई की ओर से पेश वकील ने कहा कि चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए किसी भी मतदाता को शराब के नशे में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
पीठ ने कहा, “यह क्या है? यह प्रचार के लिए है। मतदान के दिन सूखा दिवस होता है और हर जगह पुलिस कर्मी तैनात होते हैं। हम इस पर विचार नहीं करेंगे। खारिज।” जनवाहिनी पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई ने शुरू में उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 28 फरवरी को याचिका खारिज कर दी थी।
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