Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो इस समय जेल में हैं, ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय से जेल में उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत की।

खान ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को भारत के आम चुनावों से पहले प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है,पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, जहां अघोषित “सैन्य कानून” लागू है।

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत का उदाहरण क्यों दिया?
जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत का उदाहरण क्यों दिया?

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश (एनएओ) में संशोधन से संबंधित एक मामले में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश होने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय से शिकायत की।

न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंडोखेल, अतहर मिनल्लाह और सैयद हसन अजहर रिजवी भी पीठ में बैठे।न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने टिप्पणी की कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खान जेल में हैं, क्योंकि वह लाखों अनुयायियों वाली एक बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं, इमरान खान ने यह भी शिकायत की कि उन्हें 8 फरवरी को हुए आम चुनावों से दूर रखने के लिए पांच दिनों के भीतर दोषी ठहराया गया।

खान ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग का अनुरोध करने वाली खैबर पख्तूनख्वा की सरकार की याचिका को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी निराशा व्यक्त की।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक ने मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा से पूछा, “आपने [फैसले में] लिखा है कि मैंने पिछली सुनवाई के दौरान राजनीतिक लाभ उठाया था। मुझे समझ नहीं आया, मैंने किस राजनीतिक लाभ का सहारा लिया।” इस पर मुख्य न्यायाधीश ईसा ने कहा कि एक न्यायाधीश को फैसले के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है।

शीर्ष न्यायाधीश ने कहा, “आप समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं।” खान ने अदालत से यह भी कहा कि जेल में उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को दी जाने वाली सुविधाओं से की जाए।

हालांकि, हल्के-फुल्के अंदाज में न्यायमूर्ति मंडोखेल ने कहा कि बुजुर्ग शरीफ इस समय जेल में नहीं हैं, “क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें जेल भेज दें?”

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अदालत न्यायिक अधिकारी द्वारा एक सरप्राइज विजिट की व्यवस्था करेगी।

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