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BS Yediyurappa : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले में बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

BS Yediyurappa : पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आंशिक राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा को 17 जून को जांचकर्ताओं के सामने पेश होना होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर लगी रोक

गिरफ्तारी और हिरासत की बलपूर्वक कार्यवाही को सुनवाई की अगली तारीख तक रोक दिया गया है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और उनकी तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया था।

इससे पहले दिन में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है और पुलिस पोस्को मामले में भाजपा नेता से पूछताछ करने के लिए तैयार है।

भाजपा ने आरोप लगाया है कि मंत्री बी नागेंद्र से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस यह साजिश रच रही है।

लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से बौखलाए कांग्रेस नेता भाजपा के खिलाफ एक के बाद एक साजिश रचने में लगे हैं।” भाजपा कर्नाटक ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। पोस्ट में आगे कहा गया, “भाजपा से नाराज कांग्रेस अब हमारे सम्मानित नेता बीएस येदियुरप्पा को एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। यह तब हुआ है जब राहुल गांधी को कर्नाटक में भाजपा के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के लिए अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ा।”

येदियुरप्पा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में हैं, ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए एक विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है।

येदियुरप्पा पर एक 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।

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