Bombay High Court : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय और विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर या एलओसी जारी नहीं कर सकते।
यह आदेश उन याचिकाओं के बाद आया है, जिनमें चूककर्ता खाताधारकों के खिलाफ जारी किए गए एलओसी को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत व्यक्तियों को विदेश यात्रा करने से रोका गया था। इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।
केंद्र ने 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को “भारत के आर्थिक हित” में ये परिपत्र जारी करने की अनुमति दी थी।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार का परिपत्र संवैधानिक रूप से वैध है, लेकिन उसके बाद बैंक प्रबंधकों को एलओसी जारी करने का अधिकार देना ‘मनमाना’ और ‘कानून की शक्ति’ से रहित है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका आदेश किसी न्यायाधिकरण या आपराधिक अदालत द्वारा व्यक्तियों को विदेश यात्रा करने से रोकने के लिए जारी किए गए किसी भी मौजूदा आदेश को प्रभावित नहीं करेगा।
न्यायालय ने अपील लंबित रहने तक फैसले पर रोक लगाने के केंद्र के प्रतिनिधि के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।एलओसी विवाद किस बारे में है.
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी बैंक के “वित्तीय हित” की तुलना “भारत के आर्थिक हितों” से नहीं की जा सकती।
गृह मंत्रालय ने कहा कि एलओसी के लिए अनुरोध करते समय प्रत्येक बैंक से उसके कार्यों को उचित ठहराने के लिए कहा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि विशिष्ट एलओसी समस्याग्रस्त हो सकते हैं और उन्हें अलग रखा जा सकता है, इससे उन्हें जारी करने के समग्र अधिकार को अमान्य नहीं किया जा सकता है।
मंत्रालय ने बताया कि केंद्र द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन अवधारणा में व्यापक हैं और देश की सुरक्षा, संप्रभुता, आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय हितों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हैं। एलओसी की उत्पत्ति 27 अक्टूबर, 2010 से हुई है, जिसे 2018 में और बढ़ाया गया, जिससे वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को व्यक्तियों को देश छोड़ने से रोकने के लिए आव्रजन अधिकारियों से अनुरोध करने में अधिक छूट मिल गई।
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