लोकसभा चुनाव 2024: भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने बुधवार को कहा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को संभालने और भंडारण के प्रोटोकॉल को संशोधित किया है।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि मशीनों को सील करके एक कंटेनर में सुरक्षित किया जाना चाहिए और परिणामों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों के लिए ईवीएम के साथ एक स्ट्रांगरूम में संग्रहीत किया जाना चाहिए।
बुधवार को जारी एक बयान में, चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव चिह्न लोडिंग इकाइयों के संचालन और भंडारण के लिए नए प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रावधान बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव आयोग ने कहा, “जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, संशोधित प्रोटोकॉल 1 मई, 2024 को या उसके बाद वीवीपैट में प्रतीक लोड करने की प्रक्रिया पूरी होने के सभी मामलों में लागू होंगे।”
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के अनुरोध पर चुनाव चिह्न लोडिंग इकाइयों को सील करने और भंडारण करने के निर्देश जारी किए थे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में लगे माइक्रो-कंट्रोलरों के सत्यापन का मार्ग भी प्रशस्त किया था।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पहले, एसएलयू को दो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों बीईएल या ईसीआईएल के इंजीनियरों द्वारा स्थानीय चुनाव अधिकारियों को सौंप दिया जाता था।
चुनाव के एक दिन बाद, एसएलयू को उन दो पीएसयू के इंजीनियरों को लौटा दिया गया, जो एसएलयू के साथ-साथ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी का निर्माण करते हैं। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न एसएलयू द्वारा वीवीपीएटी या पेपर ट्रेल मशीनों पर अपलोड किए जाते हैं।
अभी तक ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों को चुनाव नतीजों के 45 दिन बाद तक सुरक्षित रखा जाता था। इस अवधि के दौरान लोग चुनाव को चुनौती देते हुए संबंधित उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका पर सुनवाई करते समय न्यायालय ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों को मंगवा सकता है।
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